दूसरे की जमीन को अपना बताकर किया सौदा, ठगे सात लाख

भिलाई। दूसरे खसरा नंबर की जमीन पर अपनी जमीन का भूखंड बताकर सात लाख रुपये की ठगी करने वाले एक आरोपित के खिलाफ दुर्ग कोतवाली पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर धोखाखड़ी और अमानत में खयानत की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।
कलेक्टर जनदर्शन में शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर पीड़िता ने न्यायालय में परिवाद दायर किया। सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी करने का आदेश दिया। इसके आधार पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी कर मामले की जांच शुरू की है।
पुलिस ने बताया कि रिसाली सेक्टर निवासी शिकायतकर्ता रीता शर्मा की शिकायत पर हाउसिंग बोर्ड कोहका निवासी अशोक कुमार देशमुख के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने बताया कि पीड़िता और आरोपित के बीच पुरानी जान पहचान थी। आरोपित ने उससे कहा कि रिसाली बस्ती में उसकी दो हजार वर्गफीट जमीन है, जिसका खसरा नंबर 669/12 है।
आरोपित ने वर्ष 2020 में पीड़िता से कहा कि उसे रुपयों की जरूरत है, इसलिए वह अपनी जमीन बेचना चाहता है। पीड़िता ने उस पर भरोसा करते हुए सात लाख रुपये में जमीन खरीदने का सौदा पक्का किया। पीड़िता ने आरोपित को पहले 50 हजार रुपये बयाना दिया और साढ़े छह लाख रुपये फिर से दिए।
इस तरह से उसने उसे कुल सात लाख रुपये दिए। रुपये देने के बाद जब पीड़िता ने जमीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए कहा तो आरोपित ने कुछ काम का बहाना बनाकर पहले टालमटोल किया और उसके बाद 11 दिसंबर 2020 को उसने जमीन की रजिस्ट्री कर दी।
रजिस्ट्री करवाने के बाद जब पीड़िता ने उसका सीमांकन करवाया तो पटवारी ने बताया कि ऋण पुस्तिका में जमीन को जो खसरा नंबर लिखा हुआ है, वह यह जमीन नहीं है। इसके बाद पीड़िता ने पहले नेवई थाना में शिकायत की। जिस पर नेवई पुलिस ने उसे न्यायालय की शरण में जाने की सलाह दी। इसके बाद उसने कलेक्टर से भी शिकायत की, लेकिन वहां से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।
इसके बाद उसने न्यायालय में परिवाद दायर किया। जिस पर न्यायालय ने आरोपित के खिलाफ धोखाधड़ी और कूटरचना की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। दुर्ग कोतवाली पुलिस ने आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है।