राहुल गांधी को बड़ी राहत, दोहरी नागरिकता मामले में FIR के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक

प्रयागराज। रायबरेली सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को कथित दोहरी नागरिकता मामले में बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपने ही पहले दिए गए FIR दर्ज करने के आदेश पर रोक लगा दी है।
कोर्ट का फैसला और अगली सुनवाई
हाईकोर्ट ने कहा कि बिना आरोपी को नोटिस दिए FIR दर्ज करने का आदेश देना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। अदालत ने राहुल गांधी को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल तय की है। इससे पहले अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए FIR दर्ज कर जांच के निर्देश दिए थे, जिसे अब स्थगित कर दिया गया है।
आरोप और कानूनी स्थिति
याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि राहुल गांधी के पास भारत के साथ ब्रिटेन की भी नागरिकता है और कुछ विदेशी कंपनी दस्तावेजों में उन्हें ब्रिटिश नागरिक बताया गया था। अदालत ने पहले उत्तर प्रदेश सरकार को जांच कराने या किसी केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने के निर्देश दिए थे। भारतीय कानून के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को एक साथ दो देशों की नागरिकता रखने की अनुमति नहीं है, ऐसे में यह मामला कानूनी रूप से संवेदनशील माना जा रहा है।



