Murder of fish trader in Dhamtari solved;
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धमतरी में मछली व्यापारी की हत्या का खुलासा, मजदूरी विवाद में कर्मचारियों ने रची थी साजिश

धमतरी। जिले के नगरी थाना क्षेत्र में मछली व्यापारी विप्लव मंडल की हत्या और लूट की सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने 48 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। जांच में सामने आया है कि मृतक के फिश फार्म में काम करने वाले मजदूरों ने मजदूरी बढ़ाने को लेकर हुए विवाद और आपसी रंजिश के चलते पूर्व नियोजित साजिश के तहत इस हत्याकांड को अंजाम दिया था।

पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार के निर्देश पर गठित विशेष टीमों ने तकनीकी साक्ष्यों, मुखबिर की सूचना और वैज्ञानिक जांच के आधार पर मामले की पड़ताल की, जिसके बाद तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं, दो विधि से संघर्षरत बालकों की संलिप्तता भी सामने आई है।

मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर पनपा विवाद

पुलिस के मुताबिक, विप्लव मंडल निजी फिश फार्म का संचालन करता था, जहां आरोपी मजदूरी करते थे। मजदूरी बढ़ाने की मांग पूरी नहीं होने और कथित रूप से अपमानजनक व्यवहार व गाली-गलौज से नाराज होकर आरोपियों ने हत्या की साजिश रची। 25 जून को हत्या की योजना बनाई गई थी, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी। इसके बाद 27 जून को दोबारा योजना बनाकर वारदात को अंजाम दिया गया।

जंगल में घेरकर की हत्या, फिर लूटकर फरार

जांच में पता चला कि आरोपी नगरी बाजार से मछली बेचकर लौट रहे विप्लव मंडल की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे। गोरेगांव-भैंसमुड़ा मार्ग स्थित सुनसान जंगल में घात लगाकर बैठे आरोपियों ने लकड़ी के डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर उनकी हत्या कर दी। इसके बाद आरोपियों ने मछली बिक्री की नगदी और मोबाइल फोन लूट लिए और फरार हो गए। लूटी गई रकम का आपस में बंटवारा भी कर लिया गया।

तीन आरोपी गिरफ्तार, दो नाबालिगों की भूमिका भी सामने आई
पुलिस ने इस मामले में ग्राम बोईरगांव, थाना मैनपुर, जिला गरियाबंद निवासी टंकेश्वर नेताम उर्फ मयंक नेताम (19), सुरेंद्र यादव (26) और जगदीश विश्वकर्मा (50) को गिरफ्तार किया है। वहीं, दो विधि से संघर्षरत बालकों को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

नगदी, मोबाइल और हथियार बरामद

आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने लूट की 37,800 रुपये नकद राशि, मृतक के दो मोबाइल फोन, घटना की योजना में इस्तेमाल किए गए चार मोबाइल, वारदात में प्रयुक्त तीन लकड़ी के डंडे, दो लोहे के चाकू, दो मोटरसाइकिल सहित अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य बरामद किए हैं।

हत्या और लूट का मामला दर्ज

थाना नगरी में अपराध क्रमांक 53/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1), 309(6) और 311 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि तकनीकी साक्ष्यों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और आरोपियों के बयान के आधार पर पूरे षड्यंत्र का खुलासा किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है, जबकि नाबालिगों के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है।

Chaiपुर
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