Chhattisgarh

गणेशोत्सव को लेकर रायपुर में बदली ट्रैफिक व्यवस्था, 19 मार्गों पर मध्यम-भारी मालवाहक वाहनों की एंट्री पर रोक, जानें पूरी डिटेल

रायपुर। गणेशोत्सव के दौरान शहर में बढ़ रही भीड़ को देखते हुए रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है। पुलिस कमिश्नर ने मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत मध्यम एवं भारी मालवाहक वाहनों के शहर में प्रवेश और आवागमन पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है। यह प्रतिबंध 27 सितंबर 2026 तक लागू रहेगा।

जारी आदेश के अनुसार, रिंग रोड-1 और रिंग रोड-2 की सीमा से शहर की ओर आने वाले 19 प्रवेश मार्गों पर मध्यम एवं भारी मालवाहक वाहनों का आवागमन सुबह 5 बजे से रात 2 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। यह निर्णय गणेश प्रतिमाओं के दर्शन के लिए उमड़ रही भीड़, यातायात नियंत्रण और नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

इन 19 मार्गों पर मध्यम-भारी मालवाहक वाहनों की एंट्री बंद

तेलीबांधा थाना के सामने चौक

केनाल रोड प्रवेश मार्ग, रिंग रोड-1

महावीर नगर चौक, रिंग रोड-1

राजेंद्र नगर चौक, रिंग रोड-1

पचपेड़ीनाका चौक, रिंग रोड-1

संतोषीनगर चौक, रिंग रोड-1

भाठागांव चौक, रिंग रोड-1

कुशालपुर चौक, रिंग रोड-1

रायपुरा चौक, रिंग रोड-1

डीडी नगर प्रवेश मार्ग, रिंग रोड-1

अरिहंत नगर प्रवेश मार्ग, रिंग रोड-1

टाटीबंध चौक

हीरापुर टर्निंग, रिंग रोड-2

गोगांव तिराहा, रिंग रोड-2

गोंदवारा तिराहा, रिंग रोड-2

पाटीदार भवन के सामने तक भनपुरी

विधानसभा रोड, व्हीआईपी तिराहा

एक्सप्रेस-वे ब्रिज के नीचे, रिंग रोड-1 से

कचना रेलवे क्रॉसिंग

गणेशोत्सव की भीड़ को देखते हुए लिया गया फैसला

पुलिस के आदेश के मुताबिक रायपुर शहर में विभिन्न गणेशोत्सव समितियों द्वारा बड़ी संख्या में गणेश प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। प्रतिमाओं और साज-सज्जा को देखने के लिए शाम से रात 2 बजे तक बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। इसके चलते कई स्थानों पर यातायात बाधित हो रहा है और नागरिकों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

दर्शकों के सुरक्षित आवागमन और यातायात नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए मध्यम एवं भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश और आवागमन को सुबह 5 बजे से रात 2 बजे तक प्रतिबंधित किया गया है।

6 मार्गों पर हल्के मालवाहक वाहनों के लिए भी प्रतिबंध

पुलिस कमिश्नर के दूसरे आदेश के अनुसार तेलघानीनाका और स्टेशन क्षेत्र में पिकअप, टाटा एस, ऑटो ट्रेलर सहित सभी प्रकार के हल्के मालवाहक वाहनों के आवागमन और प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इन वाहनों के लिए पहले शाम 5 बजे से रात 7 बजे तक प्रतिबंध था, जिसे गणेशोत्सव को देखते हुए 27 सितंबर तक बढ़ाकर शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक कर दिया गया है।

यह प्रतिबंध इन 6 मार्गों पर लागू रहेगा—

  1. अग्रसेन चौक से भैंसथान मार्ग-तेलघानीनाका चौक
  2. राठौर चौक से तेलघानीनाका चौक
  3. फाफाडीह चौक-स्टेशन चौक-तेलघानीनाका चौक
  4. चुनाभट्ठी से गुढ़ियारी अंडरब्रिज-नर्मदापारा होकर स्टेशन चौक निकास गेट
  5. कर्मा चौक रामनगर से रामनगर ब्रिज एवं अंडरब्रिज होकर तेलघानीनाका चौक
  6. नहरपारा संजय गांधी चौक से स्टेशन गुरुद्वारा की ओर

पुलिस के अनुसार, गणेशोत्सव के दौरान इन क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और दर्शकों की भीड़ जुट रही है। ऐसे में यातायात सुचारू रखने और नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबंध की अवधि बढ़ाई गई है।

28 सितंबर से पुराने प्रतिबंध लागू रहेंगे

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि गणेशोत्सव के बाद 28 सितंबर 2026 से संबंधित क्षेत्रों में वाहनों के लिए पहले से लागू प्रतिबंधित आदेश यथावत प्रभावशील रहेगा।

Chaiपुर
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