मध्यप्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण मामले की सुप्रीम कोर्ट में कल अंतिम सुनवाई, राज्य सरकार की याचिका पर फैसला, हाईकोर्ट ट्रांसफर प्रकरण लिस्टेड

जबलपुर. मध्यप्रदेश में 27 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट कल अंतिम सुनवाई करेगा। यह प्रकरण न्यायालय की सूची में शामिल हो चुका है तथा जस्टिस ए.एस. नरसिम्हा और जस्टिस अलोका अराधे की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई होगी।
मध्यप्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरण को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने की याचिका दायर की थी। राज्य सरकार की ओर से कई बार बहस के लिए अतिरिक्त समय मांगा गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया था कि राज्य के कानून की संवैधानिक वैधता का परीक्षण अनुच्छेद 226 के तहत सर्वप्रथम उच्च न्यायालय को करने का अधिकार है। इस आधार पर प्रकरण की सुनवाई उच्च न्यायालय स्तर पर प्राथमिकता से होनी चाहिए, हालांकि राज्य सरकार द्वारा स्थानांतरण याचिका दायर होने के कारण अब सुप्रीम कोर्ट में अंतिम सुनवाई हो रही है।
यह मामला मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण की वैधता तथा कार्यान्वयन से जुड़ा है। अदालत के कल के फैसले से राज्य में आरक्षण व्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है।

