रेप केस में गिरफ्तार शिक्षक निलंबित, शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई

बलरामपुर-रामानुजगंज। जिले के कुसमी विकासखंड में पदस्थ एक शिक्षक को गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार होने के बाद शिक्षा विभाग ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मामले के सामने आने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है।
जानकारी के मुताबिक शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला गोपातू में पदस्थ शिक्षक धन सिंह राम के खिलाफ जशपुर जिले के दुलदुला थाना में अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी शिक्षक पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(n) और बीएनएस की धारा 69 के तहत मामला कायम किया है।
बताया जा रहा है कि आरोपी शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल वह जेल में निरुद्ध है। गिरफ्तारी की जानकारी मिलने के बाद संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा, सरगुजा संभाग अंबिकापुर ने निलंबन आदेश जारी किया।
जारी आदेश में कहा गया है कि शिक्षक का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 का उल्लंघन है। इसी आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत कार्रवाई की गई है।
शिक्षा विभाग ने धन सिंह राम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय शंकरगढ़ तय किया गया है। विभागीय नियमों के अनुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
इस कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। स्थानीय लोगों ने भी मामले को गंभीर बताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं शिक्षा विभाग भी आगे की विभागीय कार्रवाई की तैयारी कर रहा है।



