अब पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट जरूरी, नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई

रायपुर। सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा सख्त फैसला लागू किया गया है, अब दोपहिया वाहन चलाने वाले के साथ पीछे बैठने वाले सहयात्री के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है, अपर परिवहन आयुक्त डी रविशंकर ने सभी क्षेत्रीय और जिला परिवहन अधिकारियों को पत्र जारी कर नियमों के प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए हैं, हाइवे पर सफर के दौरान चालक और सहयात्री दोनों के लिए हेलमेट अनिवार्य बताया गया है
नितिन गडकरी के निर्देशों के बाद बढ़ी सख्ती, अधिकारियों को दिए प्रचार के आदेश
पूर्व पार्षद रमेश आहूजा की शिकायत के बाद मामला तेज हुआ जिसमें हेलमेट नियमों को सख्ती से लागू करने की मांग की गई थी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के निर्देशों का हवाला देते हुए अब बिना हेलमेट वाहन डिलीवरी करने वाले शोरूम संचालकों पर भी मोटरयान अधिनियम और केंद्रीय नियमों के तहत कार्रवाई का प्रावधान स्पष्ट किया गया है, परिवहन विभाग ने स्थानीय स्तर पर जागरूकता बढ़ाने और नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं




