बिना RERA पंजीकरण प्लॉटिंग पर CGRERA सख्त, रायपुर के दो भूमि स्वामियों पर 5 लाख का जुर्माना

रायपुर। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (CGRERA) ने रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई करते हुए रायपुर के दो भूमि स्वामियों गोवर्धन और रामानुज पर कुल 5 लाख रुपये का आर्थिक दंड अधिरोपित किया है।
प्राधिकरण के संज्ञान में आया कि दोनों भूमि स्वामी ओम फार्म, लखोली रेलवे स्टेशन नाम से प्लॉट विकसित कर बिना वैध RERA पंजीकरण के विज्ञापन, प्रचार-प्रसार और विक्रय का कार्य कर रहे थे। यह गतिविधि अधिनियम की धारा 3 का स्पष्ट उल्लंघन है। धारा 3 के तहत किसी भी रियल एस्टेट परियोजना का RERA पंजीकरण कराए बिना उसके प्रचार, बुकिंग या विक्रय के लिए आमंत्रण देना पूर्णतः प्रतिबंधित है।
मामले की जांच, दस्तावेजों की पड़ताल और सुनवाई के बाद CGRERA ने निष्कर्ष निकाला कि संबंधित भूमि स्वामियों द्वारा कानून का उल्लंघन किया गया है। इसके परिणामस्वरूप प्राधिकरण ने दोनों पर कुल 5 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया।
CGRERA ने चेतावनी जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि बिना पंजीकरण किसी भी प्रकार की प्लॉटिंग, विज्ञापन या विक्रय को गंभीर कानूनी अपराध माना जाएगा और भविष्य में ऐसे मामलों में और भी कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।



