Twisha Sharma Case: हाईकोर्ट में बड़ा घटनाक्रम, समर्थ सिंह ने वापस ली अग्रिम जमानत याचिका, दूसरे पोस्टमार्टम पर बनी सहमति

भोपाल। बहुचर्चित Twisha Sharma मौत मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान बड़ा घटनाक्रम सामने आया। मामले के आरोपी समर्थ सिंह की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका वापस ले ली गई। कोर्ट में आरोपी पक्ष के वकील ने कहा कि उनका मुवक्किल निचली अदालत के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार है।
सुनवाई के दौरान अदालत का फोकस दूसरे पोस्टमार्टम की मांग पर रहा। न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा कि इस याचिका पर प्राथमिकता से सुनवाई जरूरी है। इसके बाद कोर्ट में दूसरे पोस्टमार्टम को लेकर दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस देखने को मिली।
याचिकाकर्ता पक्ष ने दावा किया कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए दूसरा पोस्टमार्टम जरूरी है। वहीं दूसरी ओर विरोध पक्ष ने इसका कड़ा विरोध किया। उनका कहना था कि All India Institute of Medical Sciences द्वारा किया गया पहला पोस्टमार्टम पर्याप्त है और दोबारा पोस्टमार्टम की मांग डॉक्टरों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने जैसा है।
ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह की ओर से पेश वकील ने भी दूसरी बार पोस्टमार्टम कराने का विरोध किया। उन्होंने अदालत में कहा कि एम्स के डॉक्टर पहले ही पोस्टमार्टम कर चुके हैं, ऐसे में दोबारा जांच की आवश्यकता समझ से परे है। साथ ही अंतिम संस्कार में देरी पर भी आपत्ति जताई गई। वकील ने कहा कि शव को लंबे समय तक रखना उचित नहीं है और परिवार का अंतिम संस्कार करना कर्तव्य है।
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल Tushar Mehta ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों की निष्पक्षता और ईमानदारी का बचाव किया। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यदि पीड़ित परिवार को लगता है कि कुछ बिंदु नजरअंदाज हुए हैं तो दूसरी राय ली जा सकती है।
लंबी बहस के बाद हाईकोर्ट ने दूसरे पोस्टमार्टम को लेकर सहमति जता दी है। अब इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।



