हाईकोर्ट ने नवागढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष को हटाने के आदेश पर लगाई रोक, राज्य सरकार से मांगा जवाब

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बेमेतरा जिले की नवागढ़ नगर पंचायत के अध्यक्ष सिद्धांत चौहान को पद से हटाने के राज्य सरकार के आदेश पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है। इस मामले में कोर्ट ने नगरीय प्रशासन सचिव और बेमेतरा कलेक्टर सहित पांच अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
नवागढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष सिद्धांत चौहान का निर्वाचन 15 फरवरी 2025 को सीधे जनता द्वारा किया गया था। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने 11 मार्च 2025 को प्रेसिडेंट इन काउंसिल का गठन किया। हालांकि, परिषद के सदस्यों ने बाद में अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था, जिसे अध्यक्ष ने अस्वीकार कर दिया। याचिका के अनुसार, पार्षदों द्वारा असहयोग किए जाने के बावजूद अध्यक्ष नियमानुसार विकास कार्यों का संपादन कर रहे थे। कोरम पूरा न होने की स्थिति में भी आवश्यक प्रस्तावों को सामान्य सभा में प्रस्तुत कर प्रशासनिक कार्यों को आगे बढ़ाया गया।
सिद्धांत चौहान ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि राजनीतिक विद्वेष के चलते राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 41-क के तहत 4 दिसंबर 2025 को उन्हें हटाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था। सरकार के समक्ष जवाब प्रस्तुत करने के बावजूद उन्हें पद से हटाने की कार्रवाई की गई, जिसे अब हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने सरकार के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है।
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