सुप्रीम कोर्ट ने लगाई याचिकाकर्ता को फटकार, कहा ऐसी घटिया याचिका के लिए भरना होगा हर्जाना…
मध्य प्रदेश के पन्ना में रहने वाले आनंद किशोर चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। याचिका में गूगल इंडिया से 75 लाख रुपये मुआवजे की मांग की है. गूगल इंडिया से 75 लाख रुपये का मुआवजा मांग रहे याचिकाकर्ता पर सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा जुर्माना लगा दिया।
याचिकाकर्ता का कहना था कि यूट्यूब पर दिखाए जाने वाले विज्ञापनों के चलते उनका ध्यान भंग हो गया और वह परीक्षा में फेल हो गए. कोर्ट ने कहा कि यह बेहद खराब याचिका है. इस याचिका जरिए कोर्ट का समय बर्बाद किया गया है।
बता दें कि मध्य प्रदेश के पन्ना के रहने वाले याचिकाकर्ता आनंद किशोर चौधरी ने कहा कि वह राज्य सेवा की एक परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे थे. इस दौरान यूट्यूब देखते हुए उन्होंने लगातार ऐसे विज्ञापन मिले जिसमें सेक्सुअल सामग्री थी. इससे उनका ध्यान भटक गया और उन्हें परीक्षा में सफलता नहीं मिली. इसलिए कोर्ट गूगल इंडिया को उन्हें मुआवजा दे।
कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर लगाया 1 लाख रुपये का जुर्माना...
याचिका देखते ही जस्टिस संजय किशन कौल और अभय एस ओका नाराज़ हो गए. जस्टिस कौल ने कहा, “आप नहीं देखना चाहते, तो विज्ञापन मत देखिए. लेकिन इस तरह की घटिया याचिका दायर कर कोर्ट का समय आपने पूरी तरह बर्बादी किया है. इस लिए आप पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है।
जजों के सख्त रुख को देखते ही याचिकाकर्ता रहम की गुहार लगाई और कहा माफ कर दीजिए. इस पर जस्टिस कौल ने कहा हर्जाना कम कर देता तो लेकिन माफ नहीं मिली इसके बाद जजों ने जुर्मानें राशि को घटा कर 25 हज़ार रुपये कर दिया।