Delhi HC से उमर खालिद को राहत, मां की सर्जरी और चहलुम में शामिल होने के लिए मिली अंतरिम जमानत

नई दिल्ली। Umar Khalid को Delhi High Court से अंतरिम जमानत मिल गई है। अदालत ने उन्हें 1 जून से 3 जून तक राहत दी है। यह जमानत उनकी बीमार मां की मेडिकल सर्जरी के दौरान देखभाल और अपने चाचा के चहलुम में शामिल होने के लिए दी गई है।
मामले की सुनवाई के दौरान उमर खालिद की ओर से अदालत को बताया गया कि उनकी मां की सर्जरी तय है और परिवार को उनकी जरूरत है। इसके अलावा परिवार में आयोजित चहलुम रस्म में शामिल होने की अनुमति भी मांगी गई थी। अदालत ने मानवीय आधार पर इस याचिका पर सुनवाई की।
दिल्ली हाई कोर्ट ने सीमित अवधि के लिए अंतरिम जमानत मंजूर करते हुए कुछ शर्तें भी तय की हैं। अदालत ने निर्देश दिया है कि राहत अवधि के दौरान सभी नियमों और शर्तों का पालन करना होगा। कोर्ट ने साफ किया कि यह राहत केवल मानवीय परिस्थितियों को देखते हुए दी गई है।
गौरतलब है कि उमर खालिद फिलहाल उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े यूएपीए मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। उन पर दंगों की साजिश से जुड़े गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में कई अन्य आरोपियों के खिलाफ भी जांच और सुनवाई जारी है।
इससे पहले भी उमर खालिद अलग-अलग मानवीय कारणों के आधार पर अदालत से अंतरिम राहत की मांग कर चुके हैं। हालांकि हर बार अदालत ने मामले की परिस्थितियों को देखते हुए फैसला सुनाया है।
दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद राजनीतिक और कानूनी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर भी लोग इस फैसले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। फिलहाल उमर खालिद को तीन दिनों की राहत मिली है, जिसके बाद उन्हें तय नियमों के अनुसार वापस न्यायिक प्रक्रिया का सामना करना होगा।



