पटेल नियुक्ति विवाद में बड़ा फैसला, अपर कलेक्टर ने पूर्व आदेश निरस्त कर पुनः प्रक्रिया के दिए निर्देश

अभनपुर। ग्राम पंचायत बेंद्री में पटेल पद की नियुक्ति को लेकर चल रहे विवाद पर अपर कलेक्टर रायपुर की अदालत ने महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय के पूर्व आदेश को निरस्त करते हुए अपीलार्थी के पक्ष में फैसला सुनाया और पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को पुनः विधि अनुसार करने के निर्देश दिए हैं।
मामले में ग्रामीणों ने आरोप लगाया था कि पटेल नियुक्ति में छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया और एक आवेदक को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। इस संबंध में कलेक्टर जनदर्शन में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। इसके बावजूद अनुविभागीय अधिकारी द्वारा 18 नवंबर को लक्ष्मीनाथ साहू की नियुक्ति का आदेश जारी किया गया था।
इस आदेश को अपीलार्थी देव कुमार साहू ने न्यायालय में चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने अभिलेखों और प्रस्तुत तर्कों का परीक्षण किया। जांच में पाया गया कि एक से अधिक पात्र अभ्यर्थी होने के बावजूद आवश्यक मतदान प्रक्रिया नहीं कराई गई और ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के आधार पर सीधे नियुक्ति कर दी गई, जो नियमों के विरुद्ध है।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऐसी स्थिति में भू-स्वामियों की सहमति से मतदान या अन्य वैधानिक प्रक्रिया अपनाना अनिवार्य है। केवल पंचायत प्रस्ताव के आधार पर नियुक्ति करना विधिसम्मत नहीं है।
इन्हीं आधारों पर न्यायालय ने पूर्व आदेश को निरस्त करते हुए पटेल नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया को नियमों के अनुसार दोबारा संपादित करने के निर्देश दिए हैं।



