मॉल में पार्किंग फीस वसूली पर बड़ा झटका: आयोग का आदेश, अब फ्री होगी पार्किंग

रायपुर। शहर के बड़े मॉल में पार्किंग के नाम पर वसूली पर अब रोक लग सकती है। जिला उपभोक्ता आयोग ने अंबुजा सिटी सेंटर मॉल द्वारा वाहनों से पार्किंग शुल्क लेना अवैध करार देते हुए स्पष्ट आदेश दिया है कि मॉल में निशुल्क पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस फैसले से उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
शिकायत से शुरू हुआ मामला, कोर्ट ने माना तर्क
पूरा मामला 15 जून 2025 का है, जब अंजिनेश अंजय शुक्ला अपनी कार से मॉल पहुंचे थे और उनसे 30 रुपए पार्किंग शुल्क लिया गया। उन्होंने विरोध करते हुए कहा कि वह केवल अपनी माता को छोड़कर निकल रहे हैं, पार्किंग का उपयोग नहीं कर रहे। इसके बावजूद मॉल प्रबंधन ने साफ कहा कि यहां फ्री पिकअप-ड्रॉप की सुविधा नहीं है। इस पर आहत होकर उन्होंने आयोग में याचिका दायर कर पार्किंग शुल्क को अवैध घोषित करने की मांग की।
सुनवाई के दौरान अधिवक्ता ने विभिन्न अदालतों के फैसलों का हवाला देते हुए पार्किंग शुल्क को गैरकानूनी बताया और मानसिक क्षति के लिए 50 हजार रुपए मुआवजे की मांग भी रखी। आयोग ने सभी तर्कों को सही मानते हुए मॉल प्रबंधन को कड़ा निर्देश दिया कि वाहनों से पार्किंग शुल्क वसूलना अवैध है और फ्री पार्किंग व्यवस्था लागू की जाए।
फैसले से बदलेगा सिस्टम, उपभोक्ताओं को राहत
आयोग के इस आदेश के बाद मॉल में पार्किंग के नाम पर होने वाली वसूली पर बड़ा असर पड़ सकता है। यह फैसला न केवल एक मामले तक सीमित रहेगा, बल्कि अन्य मॉल और व्यावसायिक परिसरों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है। इससे उपभोक्ताओं के अधिकारों को मजबूती मिलेगी और मनमानी वसूली पर लगाम लगने की उम्मीद है।



