आबकारी विभाग में कैसे उड़ाई जाती हैं नियमों की धज्जियां, देखें Video…
रायपुर। आबकारी विभाग के आला अधिकारियों द्वारा कुछ माह पूर्व एक नियम पारित किया गया था मदिरा प्रेमियों के सेहत को ध्यान में रखते हुए आबकारी विभाग ने एक नियम बनाया नियम के अनुसार एक व्यक्ति को एक दुकान से एक समय पर एक बोतल, दो अद्धा, या चार पाव शराब देने का प्रावधान रखा गया। वहीं अगर बियर की बात की जाए तो विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि दो बोतल बियर एक व्यक्ति को एक समय पर दी जा सकती है। लेकिन विभाग के नियमों की धज्जियां उड़ाना दुकान संचालकों से कोई सीखें विभाग ने नियम तो बना दिया लेकिन इसे दुकान संचालक कभी अपने दुकान में लागू नहीं करते।
यह वीडियो आप देख सकते हैं यह वीडियो इस बात का सबूत है की दुकान संचालक किस तरह विभाग द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करते हैं। वीडियो हालांकि दो दिन पुरानी है लेकिन इस विषय पर जब हमने दुकान के सुपरवाइजर छबी लाल साहू से बात की तो दुकान संचालक ने बताया कि एक व्यक्ति को चार बोतल बियर देने का प्रावधान है। इससे यह तो अंदाजा लगाया जा सकता है की दुकान संचालकों को या यूं कहे तो दुकान के कर्मचारी और सुपरवाइजर को विभाग द्वारा जारी किए गए नियमों की कितनी जानकारी है
वहीं विभाग के एक अधिकारी से जब हमने इस विषय पर बात किया तो अधिकारी जी ने बताया कि एक व्यक्ति को एक समय पर दो बीयर की बोतल दी जा सकती है। यह वीडियो नवा रायपुर स्थित प्रीमियम शराब की दुकान का है जहां एक व्यक्ति एक समय पर चार बियर की बोतल ले जाते दिख रहा है। बता दे की यह पूरा मामला आबकारी अधिकारी डीडी पटेल के अधिकार क्षेत्र का है। अधिकारी जी अपने एरिया में कितने मुस्तैद है। इस बात का पता वीडियो देख कर लगाया जा सकता है। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि शराब दुकानों में नियमों का पालन BIS के एरिया मैनेजर के जिम्मे आता है या फिर विभाग के अधिकारियों के जिम्मे…