जीएसटी वसूली पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: प्री-डिपॉजिट जमा करें, बाकी रकम पर लगेगी रोक

बिलासपुर। जीएसटी बकाया वसूली के मामले में हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को राहत देते हुए अहम दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मां काली इंडस्ट्रीज की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने साफ किया कि तय शर्तें पूरी होने पर शेष बकाया की वसूली पर रोक लगाई जा सकती है।
सरकारी सर्कुलर बना राहत की आधार
याचिकाकर्ता ने राज्य कर विभाग के 2022, 2024 के आदेश और 16 जनवरी 2026 की अटैचमेंट नोटिस को चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान वकील ने केंद्र सरकार के 11 जुलाई 2024 के सर्कुलर और 17 सितंबर 2025 की अधिसूचना का हवाला दिया। इसमें कहा गया है कि जब तक जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल का गठन नहीं होता, तब तक करदाताओं को राहत दी जा सकती है, बशर्ते वे निर्धारित राशि जमा करें और अपील का आश्वासन दें।
कोर्ट ने दिया साफ निर्देश, 15 दिन में जमा करें राशि
जस्टिस राकेश मोहन पांडे की एकलपीठ ने कहा कि केंद्र के दिशा-निर्देश पहले से स्पष्ट हैं, इसलिए अलग से आदेश की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 15 दिनों के भीतर प्री-डिपॉजिट जमा करने और संबंधित अधिकारी के सामने अंडरटेकिंग देने की छूट दी है। शर्तें पूरी होते ही बाकी जीएसटी बकाया की वसूली पर रोक लग जाएगी।


