Madhya Pradesh

CM डॉ. मोहन का सख्त कदम: कार्बाइड गन और लैंप के इस्तेमाल पर अंकुश लगाने के निर्देश, कहा-

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि आगामी तीज-त्यौहारों और सामाजिक एवं धार्मिक मेलों के दौरान सभी कलेक्टर्स-एसपी विशेष सावधानी बरतें। उन्होंने कहा कि सुनिश्चित करें कि त्यौहारों के दौरान कार्बाइड गन और कार्बाइड लैम्प का उपयोग नहीं हों, क्योंकि लोकल मेड कार्बाइड गन और कार्बाइड लैम्प मानवों के लिए बेहद खतरनाक होती हैं। उन्होंने कहा कि दीपावली के दौरान पटाखों की अवैध बिक्री पर रोक लगायें। कहीं भी और किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति निर्मित नहीं होने पाये। किसी जिले में यदि किसी भी प्रकार की विषम परिस्थिति निर्मित होगी, तो इसके लिए कलेक्टर और एसपी ही जिम्मेदार माने जायेंगे। 

उन्होंने कहा कि तीज-त्यौहारों के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर रखने की सभी तैयारियां अभी से कर लें। सुरक्षा और आकस्मिक प्रबंधन से जुड़े विषयों पर आपसी सामंजस्य से काम करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार को मंत्रालय से सभी कलेक्टर्स, कमिश्नर्स और एसपी-आईजी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राज्य सरकार की सभी फ्लैगशिप स्कीम्स एवं विकास कार्यक्रमों के फील्ड में क्रियान्वयन का फीडबैक लिया तथा आगामी माहों में सभी तीज-त्यौहारों में कानून-व्यवस्था की बेहतर से बेहतर तैयारी रखने के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने त्यौहारों और सामाजिक मेलों के आयोजन के संदर्भ में कलेक्टर-एसपी को विशेष रूप से निर्देशित करते हुए कहा कि वे अपने-अपने जिलों में संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ायें। कहीं भी किसी भी प्रकार की सामाजिक/साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए, सभी आवश्यक प्रतिबंधात्मक एवं सुरक्षा कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि दीपावली पर्व के दौरान भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर असामाजिक तत्वों तथा संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखें। इन स्थानों पर नियमित एवं प्रभावी पेट्रोलिंग की जाए। महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पटाखों की दुकानों को लायसेंस जारी करते समय सभी जरूरी शर्तों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। विक्रेताओं की दुकानों का भौतिक सत्यापन एवं निरीक्षण भी किया जाए। किसी भी स्थान पर विस्फोटक सामग्री का अवैध भंडारण न होने दें। अवैध भंडारण पाए जाने पर तत्काल वैधानिक कार्रवाई की जाए तथा प्रतिबंधित पटाखों के क्रय-विक्रय, भंडारण एवं उपयोग पर भी प्रभावी रोक लगाई जाए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कार्बाइड गन एवं कार्बाइड लैंप के उपयोग से होने वाली दुर्घटनाओं एवं संभावित जनहानि के मद्देनजर इनके उपयोग पर सख्ती से रोक लगायें। दीपावली के दौरान संवेदनशील स्थलों पर अग्निशमन वाहनों, अग्निशमन उपकरणों एवं प्रशिक्षित स्टॉफ की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। प्रमुख स्थानों पर एम्बुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। निकटवर्ती अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों को पूर्व से अलर्ट रखा जाए तथा चिकित्सकों की ड्यूटी तय कर दी जाए। शहर और कस्बों के प्रमुख मार्गों एवं संवेदनशील क्षेत्रों में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सभी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक अपने-अपने जिलों में आगामी पर्वों के दृष्टिगत सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था की तैयारियों की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा करें। सभी विभागों के मध्य प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करें, ताकि त्यौहार शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं बगैर दुर्घटना के सम्पन्न हो सके।

कार्बाइड गन के बारे में

कार्बाइड गन के उपयोग की प्रक्रिया में पानी के संपर्क में आने पर कैल्शियम कार्बाइड से निकलने वाली एसीटिलीन गैस अत्यधिक ज्वलनशील होती है, जो थोड़ी सी चिंगारी से भी विस्फोट कर सकती है। इस विस्फोट में छोटे-छोटे प्लास्टिक और धातु के कण बाहर निकलकर आँखें, चेहरे और त्वचा को गंभीर रूप से घायल कर देते हैं। एसीटिलीन गैस के जलने से त्वचा पर झुलसने या आग लगने का खतरा रहता है। एसिटिलीन गैस आंखों एवं त्वचा के लिए बेहद हानिकारक होती है। इस संबंध में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2025 में एक एडवाइजरी भी जारी की गई है।

पटाखों के भंडारण एवं क्रय-विक्रय पर रखें निगरानी

बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सभी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक जिलों में पटाखों के भंडारण और क्रय-विक्रय पर कड़ी निगरानी रखें, ताकि छोटे व्यापारियों को अनावश्यक परेशानी न हो और जान-माल सुरक्षा से भी किसी भी प्रकार का समझौता न हो। त्यौहारों के दौरान अग्नि दुर्घटनाओं से बचाव के लिये सभी आवश्यक प्रबंध किये जाये।

मिलावटखोरी को सख्ती से रोकें

बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आगामी सभी तीज-त्यौहारों के दौरान खाद्य सामग्रियों में मिलावटखोरी को सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नकली या मिलावटी मावा, घी, पनीर और मिठाइयां न बिकने पाये। विभाग द्वारा बताया गया कि अब तक मिलावटखोरी पाए जाने पर 17 लायसेंस निलंबित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 42 प्रकरणों में एफआईआर भी दर्ज की गई है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि खाद्य प्रतिष्ठानों का सघन अभियान चला कर अधिक से अधिक निरीक्षण करें। मिलावट की शंका होने पर खाद्य पदार्थों के नमूनें लेने एवं आवश्यक हो तो खाद्य पदार्थों को जब्त करने की कार्रवाई करें। जिलों में विशेष दल बनाए जाकर खाद्य पदार्थों की मिलावट की रोकथाम संबंधी कार्यवाही निरंतर करते रहें। मिलावट की शंका होने पर खाद्य पदार्थों के सीमित नमूने लें एवं आवश्यक हो तभी खाद्य पदार्थों को जब्त करने की कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि खाद्य पदार्थों के नमूने लेने और जब्त करने की कार्रवाई में किसी को भी अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए। उन्होंने कहा कि अस्वास्थ्यकर एवं अस्वच्छ स्थानों में खाद्य पदार्थ निर्माण एवं विक्रय करने वाले प्रतिष्ठानों पर भी खाद्य सुरक्षा अधिनियम अनुसार कार्रवाई की जाए।

Chaiपुर
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