वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में पेश करेगी GST और IGST संशोधन बिल
नई दिल्ली। लोकसभा में आज वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण जीएसटी और आईजीएसटी संशोधन बिल पेश करेंगी. इस बिल के जरिए ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और हॉर्स रेसिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का प्रस्ताव है. गौरतलब है कि जीएसटी काउंसिल ने दो अगस्त को एक्ट में बदलाव की सिफारिश की थी. इस एक्ट को पहले ही कैबिनेट से मंजूरी मिल गई थी. लोकसभा में ये बिल पारित होने के बाद इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा.
जीएसटी परिषद ने दो अगस्त को अपनी 51वीं बैठक में कसीनो, हॉर्स रेसिंग और ऑनलाइन गेमिंग में आपूर्ति पर टैक्सेशन को स्पष्ट करने के लिए सीजीएसटी अधिनियम 2017 की अनुसूची तीन में संशोधन की सिफारिश की थी. यह ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग, ऑनलाइन गेम के भुगतान के लिए उपयोग की जाने वाली डिजिटल संपत्तियों और ऑनलाइन गेमिंग के मामले में आपूर्तिकर्ताओं को परिभाषित करेगा. जीएसटी अधिनियम में संशोधित प्रावधान एक अक्टूबर से लागू होंगे. जीएसटी काउंसिल के मुताबिक जीएसटी का नियम लागू करने के छह महीनों बाद इसका रिव्यू किया जाएगा.
जीएसटी परिषद ने विदेशी कंपनियों द्वारा चलाए जा रहे ऑनलाइन मनी गेमिंग पर जीएसटी तय करने के लिए आईजीएसटी अधिनियम, 2017 में एक प्रावधान डालने की भी सिफारिश की है. ऐसी संस्थाओं को भारत में जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा. इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा था कि कसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने से सरकार को अधिक रेवेन्यू मिलेगा.
जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो आदि पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का दिल्ली, गोवा और सिक्किम जैसे राज्यों ने विरोध किया था. वहीं, राज्य सरकार अपनी-अपनी विधानसभाओं में राज्य जीएसटी कानून में संशोधन को पारित करेंगे. वहीं, यदि ये बिल राज्यसभा से पारित नहीं होता है तो सरकार अध्यादेश ला सकती है.
आपको बता दें कि ऑनलाइन स्पोर्ट्स कंपनी मोबाइल प्रीमियर लीग (MPL) ने 28 फीसदी जीएसटी दर के बाद करीब 350 लोगों की छंटनी की थी. कंपनी ने इसकी वजह खर्च में कटौती बताया था.