
रायपुर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर हिंदू धर्म और आराध्य देव भगवान भोलेनाथ को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में आरोपी अरुण पन्नालाल को न्यायालय से राहत नहीं मिली। आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का भाजपा विधि प्रकोष्ठ और अधिवक्ताओं ने न्यायालय के समक्ष जोरदार विरोध किया, जिसके बाद माननीय न्यायालय ने जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।
भाजपा विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक बृजेश नाथ पाण्डेय, जिला संयोजक नंदकुमार साहू, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष दिनेश देवांगन, मीडिया प्रभारी गुलशन साहू एवं ऋषभ मिस्त्री सहित अधिवक्ता साथियों ने आरोपी के जमानत आवेदन पर आपत्ति प्रस्तुत की। अधिवक्ताओं ने न्यायालय के समक्ष सोशल मीडिया पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी और मामले की गंभीरता को रखते हुए आरोपी को जमानत दिए जाने का विरोध किया।
धार्मिक आस्था से जुड़े मामलों में सख्त कार्रवाई की मांग...
भाजपा विधि प्रकोष्ठ एवं अधिवक्ता साथियों ने कहा कि धर्म, धार्मिक आस्था और आराध्य देवी-देवताओं के संबंध में आपत्तिजनक तथा सामाजिक सौहार्द प्रभावित करने वाली टिप्पणियों को किसी भी स्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता। ऐसे मामलों में कानून के अनुरूप प्रभावी कार्रवाई के लिए आवश्यक कानूनी कदम उठाए जाते रहेंगे।
न्यायालय में आरोपी के जमानत आवेदन के विरोध में उपस्थित होकर सहयोग और समर्थन देने वाले अधिवक्ताओं के प्रति भाजपा विधि प्रकोष्ठ ने आभार व्यक्त किया।



