Airport Vlog और Reel बनाने वालों के लिए बड़ा अलर्ट, DGCA के नए नियम लागू, उल्लंघन पर लग सकता है बैन

नई दिल्ली। अगर आप एयरपोर्ट पर ट्रैवल व्लॉग, इंस्टाग्राम रील या यूट्यूब शॉर्ट्स बनाने के शौकीन हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। देशभर के एयरपोर्ट पर सुरक्षा को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने एयरपोर्ट के संवेदनशील क्षेत्रों में बिना अनुमति फोटो और वीडियो बनाने पर कड़े नियम लागू कर दिए हैं।

हाल के वर्षों में सोशल मीडिया कंटेंट, ट्रैवल व्लॉग और एयरपोर्ट रील्स का चलन तेजी से बढ़ा है। इसी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। अधिकारियों का मानना है कि कई बार लोग अनजाने में ऐसी जानकारी रिकॉर्ड कर लेते हैं, जो सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील होती है।
नए दिशा-निर्देशों के अनुसार सुरक्षा जांच क्षेत्र, बोर्डिंग गेट, एयरपोर्ट एप्रन, विमान संचालन क्षेत्र, एयरपोर्ट बसों और अन्य प्रतिबंधित जोन में बिना पूर्व अनुमति फोटो या वीडियो बनाना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। इन क्षेत्रों की रिकॉर्डिंग और सोशल मीडिया पर शेयरिंग पर विशेष निगरानी रखी जाएगी।
DGCA के अनुसार नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना लगाया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर मोबाइल फोन, कैमरा या अन्य रिकॉर्डिंग डिवाइस भी जब्त किए जा सकते हैं। गंभीर मामलों में यात्रियों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की सिफारिश भी की जा सकती है।
सबसे अहम बात यह है कि बार-बार नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों का नाम नो-फ्लाई लिस्ट में भी शामिल किया जा सकता है। ऐसे मामलों में व्यक्ति को कुछ समय के लिए या स्थायी रूप से हवाई यात्रा से प्रतिबंधित किया जा सकता है।
एयरपोर्ट अधिकारियों का कहना है कि कई वायरल वीडियो में सुरक्षा व्यवस्था, निगरानी प्रणाली और एयरपोर्ट संचालन से जुड़ी जानकारियां सार्वजनिक हो जाती हैं। इससे सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ी है। इसी वजह से अब नियमों को और सख्ती से लागू किया जा रहा है।
हालांकि यात्रियों को एयरपोर्ट के सार्वजनिक क्षेत्रों में सीमित फोटोग्राफी की अनुमति रहेगी। लेकिन उन्हें एयरलाइन स्टाफ, सुरक्षा कर्मियों और एयरपोर्ट प्रशासन के निर्देशों का पालन करना होगा।
यात्रा के दौरान कंटेंट बनाने से पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि आप किसी प्रतिबंधित क्षेत्र में रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहे। छोटी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है।



