जमीन की नई गाइडलाइन दरों पर मुहर: दंतेवाड़ा समेत इन चार जिलों में नई दरें प्रभावशील

रायपुर, 27 फरवरी 2026। छत्तीसगढ़ में 20 नवम्बर 2025 से नई गाइडलाइन दरें लागू की गई थीं। राज्य शासन ने जिला मूल्यांकन समितियों को निर्देश दिए थे कि स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार गाइडलाइन दरों में संशोधन के प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजे जा सकते हैं।
निर्देशों के अनुरूप दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा और बलरामपुर-रामानुजगंज जिलों की जिला मूल्यांकन समितियों से संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हुए। इन प्रस्तावों पर विचार के लिए महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलों से प्राप्त प्रस्तावित गाइडलाइन दरों का परीक्षण कर विस्तृत चर्चा की गई।
समग्र परीक्षण के बाद केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा और बलरामपुर-रामानुजगंज जिलों के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है।
बोर्ड द्वारा अनुमोदित नई गाइडलाइन दरें इन चारों जिलों में 27 फरवरी 2026 से प्रभावी होंगी। आम नागरिक और संबंधित हितधारक नई दरों की जानकारी संबंधित जिला पंजीयन कार्यालयों तथा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। अन्य जिलों की संशोधित गाइडलाइन दरें भी शीघ्र जारी की जाएंगी।



