छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से महंगी होगी शराब, नई ड्यूटी दरें लागू

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में शराब की नई ड्यूटी दरों को मंजूरी दे दी है, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगी। इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है। नई दरों के लागू होने से प्रदेश में देशी और विदेशी, दोनों ही प्रकार की शराब की कीमतों में बढ़ोतरी होना तय माना जा रहा है।
नई आबकारी नीति के तहत विदेशी शराब पर लगने वाले टैक्स को उसकी कीमत से जोड़ा गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि शराब जितनी महंगी होगी, उस पर टैक्स का बोझ भी उतना ही अधिक होगा। सरकार ने केवल बोतलबंद शराब ही नहीं, बल्कि बीयर और रेडी-टू-ड्रिंक (RTD) पेय पदार्थों पर भी नई ड्यूटी दरें तय की हैं। हालांकि, सेना और अर्धसैनिक बलों के लिए राहत की बात यह है कि उनके लिए न्यूनतम ड्यूटी दर निर्धारित की गई है।
आबकारी विभाग ने राजस्व व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कड़ा रुख अपनाया है। अब शराब की सप्लाई से पहले ही टैक्स का भुगतान करना अनिवार्य होगा, जिससे कर चोरी पर लगाम लगेगी। आने वाले दिनों में शराब कंपनियों द्वारा रेट ऑफ सेल प्राइस (RSP) का प्रस्ताव दिए जाने के बाद खुदरा कीमतों में और इजाफा होने की संभावना है।



