छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पटवारी से राजस्व निरीक्षक पदोन्नति परीक्षा निरस्त की, प्रक्रिया में गड़बड़ी के संकेत

रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पटवारी से राजस्व निरीक्षक पद पर पदोन्नति के लिए आयोजित परीक्षा को निरस्त कर दिया। इस परीक्षा के आधार पर 216 पटवारियों को राजस्व निरीक्षक पद पर पदोन्नति दी गई थी। कोर्ट ने पाया कि चयन प्रक्रिया दूषित थी और इसमें भाई-भतीजावाद, कदाचरण तथा पक्षपात के संकेत मिले हैं।
जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की एकल पीठ ने गड़बड़ी प्रकरण पर सुनवाई करते हुए कहा कि परीक्षा पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से आयोजित नहीं की गई। इसलिए याचिकाकर्ताओं को राजस्व निरीक्षक के प्रोन्नत पद के लिए ट्रेनिंग पर भेजने का निर्देश जारी नहीं किया जा सकता।
कोर्ट ने राज्य शासन को निर्देश दिया कि परीक्षा की पवित्रता बनाए रखते हुए पटवारी से राजस्व निरीक्षक पद पर पदोन्नति के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से नई परीक्षा आयोजित करने के लिए स्वतंत्र है।
यह फैसला पदोन्नति प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।



