BIG BREAKING : सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका, लगाया इतने का जुर्माना…

नई दिल्ली। पिछली कांग्रेस सरकार में ताकतवर और प्रभावशाली अफसर रहीं सौम्या चौरसिया को एक बार फिर झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सौम्या की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने उन पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि वे छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल की उप सचिव थीं।
सौम्या को 2 दिसंबर 2022 को ED ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद से लगातार वे सेंट्रल जेल रायपुर में बंद हैं। कोयला लेव्ही केस में गिरफ्तार सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका इससे पहले बिलासपुर हाईकोर्ट खारिज कर चुका है।
जानकारी के अनुसार, सौम्या चौरसिया के अधिवक्ताओं ने कोर्ट में ईडी की कार्यवाई के विधिक अधिकारों को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में पेश याचिका में कहा है कि याचिकाकर्ता महिला है, और उसके छोटे बच्चे हैं. मामले की सुनवाई में लंबा समय लगना है, इसलिए उसे ज़मानत दी जाए. इसके पहले हाईकोर्ट सौम्या चौरसिया की ज़मानत याचिका ख़ारिज कर चुका है।
बता दें कि भूपेश सरकार में सौम्या चौरसिया की गिनती सबसे ताक़तवर अधिकारी रही हैं. राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी सौम्या चौरसिया भूपेश बघेल सरकार में सीएम सचिवालय में उप सचिव पद पर पदस्थ थीं. कोल लेव्ही के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने सौम्या चौरसिया को 2 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से लगातार सेंट्रल जेल रायपुर में निरुद्ध है।
सौम्या चौरसिया पर हैं गंभीर आरोप...
प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, छत्तीसगढ़ में कोयला ट्रांसपोर्टिग में 25 रुपए टन की लेव्ही वसूली की जाती थी. लेकिन भूपेश बघेल सरकार ने लेव्ही वसूली के लिए नियमों को परिवर्तित किया गया था. इसका फायदा माफिया ने उठाया, जिसका किंगपिन सूर्यकांत तिवारी था, ईडी के अनुसार, सूर्यकांत तिवारी को यह असीमित शक्ति और प्रभाव भूपेश बघेल सरकार की ताकतवर अधिकारी सौम्या चौरसिया से हासिल होते थे।
पांच सौ करोड़ का स्कैम...
ईडी ने मामले में सौम्या चौरसिया के अलावा सूर्यकांत तिवारी, कोल वाशरी संचालक सुनील अग्रवाल, आईएएस समीर बिश्नोई, आईएएस रानू साहू, समेत अन्य को अलग-अलग तारीख़ों पर गिरफ्तार किया था. ईडी का आरोप है कि यह स्कैम क़रीब पांच सौ करोड़ रुपए का था. इस लेव्ही से हासिल राशि से चल-अचल संपत्तियां अर्जित की गईं, जिनमें कई बेनामी भी हैं।