कांकेर में दुष्कर्म के आरोप में युवक गिरफ्तार, BNS की गंभीर धाराओं में केस दर्ज

कांकेर। उत्तर बस्तर कांकेर जिले के ताड़ोकी थाना क्षेत्र में एक महिला से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने 34 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर पीड़िता की मां की गैरमौजूदगी में घर में घुसकर जबरन शारीरिक संबंध बनाने और घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे न्यायालय में पेश कर दिया गया है।
पीड़िता ने थाने पहुंचकर दर्ज कराई शिकायत
पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने 17 अक्टूबर 2026 को ताड़ोकी थाने पहुंचकर इस संबंध में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने आरोप लगाया कि ग्राम ताड़ोकी निवासी जितेन्द्र साहू ने मोबाइल के जरिए उससे संपर्क किया था। 25 नवंबर 2025 को जब पीड़िता की मां सामान खरीदने भानुप्रतापपुर गई हुई थी, उसी दौरान आरोपी जबरन घर में दाखिल हुआ और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि इसके बाद भी आरोपी मां की अनुपस्थिति में उसके साथ जबरदस्ती करता रहा और किसी को भी घटना की जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी देता था, जिसके चलते वह लंबे समय तक भय के साये में जी रही थी।
BNS की धाराओं के तहत अपराध दर्ज
पीड़िता की शिकायत के आधार पर ताड़ोकी थाने में अपराध क्रमांक 12/2026 दर्ज किया गया। पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(1), 64(2) और 351(2) के तहत गंभीर धाराओं में मामला कायम किया है। अपराध दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश तेज कर दी। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने ग्राम ताड़ोकी स्थित आरोपी के घर पर दबिश दी और उसे हिरासत में ले लिया।
19 अक्टूबर को गिरफ्तारी और न्यायालय में पेशी
पुलिस ने आरोपी जितेन्द्र साहू (34 वर्ष), पिता मुरली प्रसाद साहू, निवासी ग्राम ताड़ोकी को 19 अक्टूबर 2026 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करते हुए उसे भानुप्रतापपुर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। इस मामले में पुलिस की विवेचना और आगे की कानूनी कार्रवाई अभी जारी है।



