ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका: मनमाने टैरिफ आदेश रद्द, व्हाइट हाउस ने भारत समेत सभी साझेदारों के लिए जारी किए नए निर्देश

वॉशिंगटन। व्हाइट हाउस ने कहा है कि भारत सहित अमेरिका के वे व्यापारिक साझेदार, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के साथ टैरिफ समझौते किए थे, अब उन्हें 10 प्रतिशत शुल्क का सामना करना पड़ेगा। यह फैसला अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रंप के व्यापक टैरिफ आदेश को रद्द किए जाने के बाद आया है।
टैरिफ में बदलाव के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने आयात पर अतिरिक्त 10 प्रतिशत शुल्क लागू कर दिया है। नए आदेश पर हस्ताक्षर करने के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि यह लगभग तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के फैसले को अवैध करार दिया
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने दुनिया के कई देशों पर लगाए गए टैरिफ को अवैध बताया। इससे ट्रंप प्रशासन को झटका लगा, वहीं भारत को राहत मिली है। पहले ट्रेड डील के तहत भारतीय उत्पादों पर 18 प्रतिशत टैरिफ प्रस्तावित था, जिसे अब घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है।
अमेरिकी प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि समझौता कर चुके या सहमति बना चुके सभी देशों पर अब एक समान 10 प्रतिशत टैरिफ ही लागू होगा।



