कर्तव्य में लापरवाही: प्रॉपर्टी टैक्स सिस्टम में प्रविष्टि न करने पर दल्ली राजहरा के तत्कालीन सीएमओ सस्पेंड

बालोद। टैक्स निर्धारण में लापरवाही और कम राजस्व वसूली के मामले में दल्ली राजहरा नगर पालिका परिषद के तत्कालीन प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी भूपेंद्र वार्डेकर को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के निर्देश पर की गई।
भूपेंद्र वार्डेकर राजनांदगांव नगर पालिका निगम में समाज कल्याण अधिकारी के पद पर पदस्थ रहते हुए दल्ली राजहरा नगर पालिका परिषद के सीएमओ का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। समीक्षा में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिसंबर 2025 तक राजस्व वसूली का औसत 60 प्रतिशत होना था, लेकिन संपत्तियों का नया कर निर्धारण नहीं करने के कारण वसूली कम रही।
14 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में यह भी सामने आया कि प्रॉपर्टी टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम में कार्य प्रारंभ होने से 13 जनवरी तक केवल एक प्रविष्टि दर्ज की गई, जिसे कर्तव्य के प्रति गंभीर उदासीनता माना गया।
निलंबन आदेश में कहा गया है कि उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत गंभीर कदाचार है। इसके आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 9 और छत्तीसगढ़ राज्य नगर पालिका सेवा भर्ती एवं सेवा शर्त नियम 2017 के नियम 33 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबन किया गया है।
निलंबन अवधि में वार्डेकर का मुख्यालय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।



