बिलासपुर में नया फायर स्टेशन न बनने पर हाईकोर्ट ने ली संज्ञान, हलफनामा दायर करने का निर्देश

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलासपुर शहर में नया फायर स्टेशन न बनाए जाने की खबर का संज्ञान लेते हुए इसे जनहित याचिका के रूप में स्वीकार कर लिया है।
कोर्ट ने महानिदेशक, होम गार्ड, नागरिक सुरक्षा और आपातकालीन सेवाएं तथा एसडीआरएफ को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है, जिसमें पूछी गई सभी जानकारी और विवरण रिकॉर्ड पर रखे जाएंगे।
7.5 लाख की आबादी वाले इस शहर में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद नया फायर स्टेशन बनाने का काम पिछले पांच साल से अटका हुआ है। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट द्वारा प्रस्तावित सर्वसुविधायुक्त फायर स्टेशन जमीन विवाद, तकनीकी समस्याओं और बार-बार टेंडर प्रक्रिया में देरी के कारण नहीं बन सका है।
पांच साल बीत जाने के बाद भी कार्य आदेश जारी नहीं हुआ है और वर्तमान में एक बार फिर टेंडर प्रक्रिया चल रही है। फिलहाल कुदुदंड पानी टंकी के पास एक अस्थायी फायर स्टेशन संचालित है, जो शहर की सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए अपर्याप्त साबित हो रहा है।



