भारत स्काउट-गाइड अध्यक्ष पद से हटाने का मामला: सांसद बृजमोहन अग्रवाल की याचिका पर हाईकोर्ट ने शासन से मांगा जवाब

बिलासपुर। भारत स्काउट-गाइड के राज्य परिषद अध्यक्ष पद से हटाने के मामले में सांसद बृजमोहन अग्रवाल द्वारा दायर याचिका पर मंगलवार को बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
अदालत ने शासन से पूरे प्रकरण पर अपना पक्ष स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 12 फरवरी को निर्धारित की गई है। फिलहाल हाईकोर्ट ने किसी भी प्रकार का अंतरिम आदेश पारित नहीं किया है।
हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि उन्हें अध्यक्ष पद से हटाने का प्रस्ताव असंवैधानिक और एकतरफा है। इस संबंध में उन्हें न तो कोई पूर्व सूचना दी गई और न ही अपना पक्ष रखने या सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया।
याचिका में उल्लेख किया गया है कि वे सांसद होने के साथ-साथ भारत स्काउट-गाइड राज्य परिषद के वैधानिक अध्यक्ष हैं। इसी हैसियत से उन्होंने 5 जनवरी को जंबूरी से संबंधित बैठक आयोजित की थी। जंबूरी आयोजन में करीब 10 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता सामने आने के बाद उन्होंने आयोजन को रद्द करने का निर्णय लिया था।
सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने यह भी कहा है कि वे लंबे समय से अध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं, इसके बावजूद उन्हें बिना जानकारी दिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे, जो नियमों के विपरीत है।



