अमित बघेल को 19 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत, तीन अन्य मामलों में भी औपचारिक गिरफ्तारी

रायपुर। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के अध्यक्ष अमित बघेल को विशेष अदालत ने 19 दिसंबर तक न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। बचाव पक्ष द्वारा माता के निधन के बाद 8 से 15 दिसंबर तक चलने वाले मृत्यु भोज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दाखिल अंतरिम जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया।
अदालत में भिलाई, छिंदवाड़ा और बेंगलुरु में दर्ज तीन अलग-अलग एफआईआर की प्रमाणित प्रतियां पेश की गईं। कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद पुलिस ने इन तीनों मामलों में भी अमित बघेल की औपचारिक गिरफ्तारी पूरी कर ली।
आपत्तिकर्ता अशोक कुमार अग्रवाल की ओर से दाखिल हस्तक्षेप याचिका में छह बिंदुओं पर जमानत याचिका का विरोध किया गया। अदालत ने आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में जमानत स्वीकार्य नहीं है। अमित बघेल फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।



