शराब घोटाला मामला: चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से जमानत, 168 दिन बाद जेल से रिहाई

रायपुर। बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ईडी एवं ईओडब्ल्यू के मामलों में सुनवाई के बाद उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली गई। करीब 168 दिन की जेल अवधि के बाद वे रिहा होंगे।
ईडी ने चैतन्य बघेल को उनके जन्मदिन 18 जुलाई को भिलाई स्थित निवास से धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत गिरफ्तार किया था। शराब घोटाले की जांच ईडी ने एसीबी/ईओडब्ल्यू रायपुर द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की, जिसमें भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराएं एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 शामिल हैं।
प्रारंभिक जांच में सामने आया कि घोटाले से प्रदेश खजाने को भारी नुकसान हुआ तथा करीब 2500 करोड़ रुपये की अवैध कमाई (प्रोसीड्स ऑफ क्राइम) लाभार्थियों तक पहुंचाई गई।



