भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की निरस्त, हाईकोर्ट में चलती रहेगी सुनवाई

रायपुर। दुर्ग जिले के भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक और कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। भाजपा नेता और पूर्व प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडे द्वारा दायर चुनाव याचिका के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने देवेंद्र यादव की विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी है।
प्रेम प्रकाश पांडे ने हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर कर देवेंद्र यादव के निर्वाचन को चुनौती दी थी। इसके खिलाफ देवेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल कर हस्तक्षेप की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद याचिका को निराधार मानते हुए खारिज कर दिया और हस्तक्षेप से इनकार कर दिया।
देवेंद्र यादव ने वर्ष 2018 और 2023 के विधानसभा चुनाव में भिलाई नगर सीट से जीत दर्ज की थी। दोनों चुनावों में उन्होंने भाजपा प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडे को पराजित किया था।
प्रेम प्रकाश पांडे की याचिका में आरोप लगाया गया है कि वर्ष 2018 और 2023 के चुनाव में दाखिल शपथ पत्र में संपत्ति का मूल्य गलत दर्शाया गया। साथ ही आपराधिक प्रकरणों की जानकारी छिपाने और स्वयं को घोषित फरार आरोपी होने की जानकारी न देने का भी आरोप लगाया गया है।
याचिका में यह भी कहा गया है कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसे भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में बताया गया है। इन आधारों पर बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर निर्वाचन निरस्त करने की मांग की गई थी।


