आउटसोर्स भर्ती पर सख्ती, वित्त विभाग की अनुमति अनिवार्य

भोपाल। मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। अब राज्य में बिना वित्त विभाग की अनुमति के आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती नहीं की जा सकेगी। किसी भी विभाग को आउटसोर्स भर्ती से पहले वित्त विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इस संबंध में वर्ष 2023 में जारी आदेश को निरस्त कर दिया गया है।
वित्त विभाग ने सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं। आदेश के अनुसार, अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से ही की जाएगी। इससे पहले कई विभाग अपनी सुविधा के अनुसार आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति कर रहे थे।
गौरतलब है कि आउटसोर्स भर्ती को लेकर प्रदेश में कर्मचारी संगठनों का लगातार विरोध रहा है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि इससे नियमित भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हो रही थी और कर्मचारियों के अधिकारों पर असर पड़ रहा था।
सरकार के इस फैसले से आउटसोर्स भर्ती प्रक्रिया पर नियंत्रण होगा और भर्ती व्यवस्था में पारदर्शिता आने की उम्मीद जताई जा रही है।



