राज्य सूचना आयोग ने पुलिस निरीक्षक पर लगाया 25 हजार रुपये का जुर्माना
बिलासपुर : राज्य सूचना आयोग ने आरटीआई के तहत जानकारी नहीं देने पर पुलिस निरीक्षक राहुल तिवारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना किया है। अभिलाषा परिसर तिफरा के योगेश राव ओंकार ने वर्ष 2017 में सूचना के अधिकार के तहत सिरगिट्टी के तत्कालीन थाना प्रभारी राहुल तिवारी के समक्ष आवेदन पेश किया। उन्होंने रजनीकांत शेंडे व उनके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध की गई अपनी शिकायत पर सिरगिट्टी थाने में हुई कार्रवाई की जानकारी मांगी थी।
शेंडे पर आरोप था कि उन्होंने योगेश राव की बहन से होने वाली शादी को दहेज के नाम पर तोड़ दिया था। सूचना देने से इंकार करने पर आवेदक ने राज्य सूचना आयोग में अपील की। आयोग ने दोनो पक्षों की सुनवाई की। तिवारी की ओर से दिए गए जवाब को अमान्य करते हुए आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20, 1 के तहत 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।