Raipur

पुलिसकर्मियों के लिए एसपी ने निकला नया आदेश, करना होगा पालन, नहीं तो होगी कार्रवाई, जाने पूरी खबर…

रायपुर। राजधानी रायपुर अक्सर यह देखा गया है कि पुलिस बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाते हैं और बिन सीट बेल्ट के कार चलाते हैं लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर कोई पुलिस कर्मी या अधिकारी बिना हेलमेट पहने दोपहिया चलाते और बिना सीट बेल्ट बांधे कार चलाते हुए पकड़े जाएगे तो उन पर चालानी कार्रवाई के साथ ही विभागीय कार्रवाई भी होगी। लगातार वर्दीवालों के खिलाफ मिल रही शिकायतों के बाद यह आदेश जारी किया गया है।

दरअसल, यातायात पुलिस आम नागरिकों से ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन तो करा रही लेकिन वर्दीवालों पर सख्ती नहीं बरतती। ऐसे में खुद को आइडिएल बनाने रायपुर कप्तान ने जिला पुलिस बल के लिए फरमान जारी किया है। इसमें साफ निर्देश हैं कि पुलिस के कर्मचारी-अधिकारी ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करें। यदि ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करते कोई भी पाया गया तो चालानी के साथ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होगी। एसपी के इस निर्देश के बाद यातायात अमले ने चौक-चौराहों पर अभियान चलाकर वर्दीवालों की धरपकड़ करने की योजना बनाई है।

पुलिसकर्मी नहीं पहनते हैं हेलमेट...

जिले में अक्सर यह देखा जाता है कि दोपहिया या चार पहिया वाहन चलाते समय ज्यादातर पुलिस अधिकारी व कर्मचारी हेलमेट नहीं पहनते और न ही सील बेल्ट बांधते है। चौक-चौराहे पर तैनात यातायात के अधिकारी-कर्मचारी भी वहां से गुजरने वाले ऐसे वर्दीवालों को न रोकते है न टोकते है,वहीं आम दोपहिया सवार अगर हेलमेट नहीं पहना होता है तो उसे तत्काल रोककर चालान थमा दिया जाता है।यातायात अमले की इस एकतरफा कार्रवाई को भांपकर पुलिस कप्तान ने वर्दीवालों से भी हेलमेट पहनकर दोपहिया चलाने और चार पहिया वाहन चलाते समय सीट-बेल्ट का उपयोग करने की अपील की है।

अब नहीं चलेगी आटो चालकों की मनमानी...

यातायात डीएसपी गुरजीत सिंह ने बताया कि शहर की सड़कों के साथ रिंग रोड व सर्विस रोड पर खड़े ट्रक,आटो के कारण यातायात बाधित होने की शिकायत पर लगातार कार्रवाई की जा रही है।अब शहर के भीतर जाम के लिए जिम्मेदार आटो व ई रिक्शा चालकों पर सख्ती से कार्रवाई की तैयारी है।चालान काटने के साथ ही पुलिस थाने में अपराधिक प्रकरण दर्ज भी कराया जायेगा।इसी क्रम में रिंग रोड पर बेतरतीत ढंग से खड़े 14 ट्रकों के साथ नौ आटो रिक्शा को जब्त कर उनके चालकों के खिलाफ धारा 283 के तहत अपराधिक प्रकरण दर्ज कराया गया है।

Chaiपुर
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