कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले: तेंदूपत्ता खरीदी, लघु वनोपज, उद्योग, ऑटो एक्सपो और पुलिस आयुक्त प्रणाली पर मुहर

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य हित से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
मंत्रिपरिषद ने वर्ष 2026 के लिए तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों से 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से तेंदूपत्ता खरीदी हेतु ऋण लेने के लिए राज्य शासन की गारंटी देने की अनुमति प्रदान की।
बैठक में कोदो, कुटकी और रागी की खरीदी, प्रसंस्करण एवं विक्रय के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के क्रय, भंडारण, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन के लिए संघ को एक बार के लिए 30 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृत किया गया।
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम द्वारा राज्य शासन की गारंटी पर लिए गए ऋणों के संबंध में भी अहम निर्णय लिया। इसके तहत 55.69 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान कर पांच राष्ट्रीय निगमों से लिए गए ऋणों की पूरी राशि लौटाने का अनुमोदन किया गया। इनमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम शामिल हैं। ऋण की पूर्ण अदायगी से प्रतिवर्ष लगभग 2.40 करोड़ रुपये के ब्याज व्यय की बचत होगी तथा 229.91 करोड़ रुपये की लंबित गारंटी देनदारी भी समाप्त हो जाएगी।
बैठक में उसना मिलिंग पर प्रोत्साहन राशि 20 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रोत्साहन राशि की पात्रता के लिए न्यूनतम मिलिंग अवधि तीन माह से घटाकर दो माह कर दी गई।
मंत्रिपरिषद ने औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन को भी मंजूरी दी। इन संशोधनों से नीति के प्रभावी क्रियान्वयन, निवेश की गुणवत्ता में वृद्धि, स्थायी रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास को गति मिलने की उम्मीद है।
एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय के तहत राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में 20 जनवरी से 5 फरवरी तक आयोजित होने वाले 9वें ऑटो एक्सपो में बिकने वाले वाहनों पर लाइफ टाइम रोड टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया गया। यह छूट वाहन पंजीकरण के समय लागू होगी और प्रदेश के सभी वाहन विक्रेताओं को इसका लाभ मिलेगा।
मंत्रिपरिषद ने कस्टम मिलिंग के लिए धान उपार्जन एवं परिवहन संबंधी गतिविधियों में राइस मिलर्स द्वारा दी जाने वाली बैंक गारंटी पर देय स्टाम्प शुल्क को 0.25 प्रतिशत से घटाकर 0.05 प्रतिशत करने का निर्णय लिया।
इसके अलावा पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर अटल नगर में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी का एक नवीन पद वेतन मेट्रिक्स लेवल-14 में एक वर्ष की अवधि के लिए सृजित करने की स्वीकृति दी गई। वहीं रायपुर महानगरीय पुलिस जिला में पुलिस आयुक्त प्रणाली को 23 जनवरी से लागू करने का भी निर्णय मंत्रिपरिषद ने लिया।



