कर्नाटक में सीनियर आईपीएस अधिकारी डॉ. के. रामचंद्र राव निलंबित, वायरल वीडियो में आपत्तिजनक स्थिति में दिखने पर तत्काल कार्रवाई

बेंगलुरु. कर्नाटक सरकार ने नागरिक अधिकार प्रवर्तन निदेशालय के महानिदेशक तथा सीनियर आईपीएस अधिकारी डॉ. के. रामचंद्र राव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो के बाद की गई है, जिसमें अधिकारी को एक महिला के साथ कार्यालय के अंदर आपत्तिजनक स्थिति में देखा गया था।
कर्नाटक सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (डीपीएआर) द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि विभिन्न मीडिया प्लेटफार्मों तथा सार्वजनिक समाचार चैनलों पर प्रसारित वीडियो में डॉ. के. रामचंद्र राव (केएन-1993 बैच) का व्यवहार अश्लील तथा एक सरकारी सेवक के पद के लिए अशोभनीय पाया गया है। यह आचरण सरकार के लिए शर्मिंदगी का कारण भी बना है।
राज्य सरकार ने प्रारंभिक जांच के बाद पाया कि अधिकारी का यह व्यवहार अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 के नियम 3 का स्पष्ट उल्लंघन है। सरकार प्रथम दृष्टया संतुष्ट है कि जांच पूरी होने तक डॉ. रामचंद्र राव को निलंबित करना आवश्यक है।
निलंबन के दौरान डॉ. के. रामचंद्र राव को अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 के नियम 4 के अनुसार निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा। हालांकि इस अवधि में वे राज्य सरकार की लिखित अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में मुख्यालय क्षेत्र नहीं छोड़ सकेंगे।
मामले की जांच आगे बढ़ाई जा रही है तथा जांच पूरी होने के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा।



