खान सर को राहत, लेकिन रौशन आनंद को झटका: फायरिंग और हमले के मामले में जमानत याचिका खारिज

पटना। राजधानी पटना के मुसल्लहपुर हाट स्थित खान ग्लोबल स्टडीज पर हुए हमले और फायरिंग मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आनंद को बड़ा झटका लगा है। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अनुराग वर्मा की अदालत ने उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। मंगलवार को कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। इस मामले पर सुनवाई शनिवार को पूरी हो गई थी और अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

यह मामला 2 जून की रात हुए उस विवाद से जुड़ा है, जब चर्चित शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर की कोचिंग संस्थान के बाहर बवाल और फायरिंग की घटना सामने आई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे साजिश रची गई थी। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रौशन आनंद और उनके दो सहयोगियों को गिरफ्तार किया था। बाद में सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
जांच के दौरान एक वीडियो सामने आने और खान सर के सुरक्षा कर्मियों के बयान दर्ज किए जाने के बाद पुलिस ने एफआईआर में खान सर का नाम भी जोड़ दिया। इसके बाद मामला और अधिक चर्चा में आ गया। आर्म्स एक्ट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज होने के बाद खान सर पर गिरफ्तारी की आशंका बढ़ गई थी।
हालांकि इस बीच अदालत ने खान सर को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर 20 जून तक रोक लगा दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद सभी की निगाहें रौशन आनंद की जमानत याचिका पर टिकी थीं, लेकिन अदालत ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया।
उधर, प्रशासन ने खान ग्लोबल स्टडीज और उससे जुड़े एक अस्पताल में फायर सेफ्टी नियमों की कथित अनदेखी को लेकर भी नोटिस जारी किया है। संस्थान को एक सप्ताह के भीतर आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा नहीं होने पर आगे की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
रौशन आनंद की रिहाई की मांग को लेकर पटना में समर्थकों द्वारा कैंडल मार्च भी निकाला गया था। फिलहाल मामले की जांच जारी है और आने वाले दिनों में इस केस में नए खुलासे हो सकते हैं।



