रायपुर: आर्म्स एक्ट मामले में आरोपी वीरेंद्र सिंह तोमर को जिला न्यायालय से मिली जमानत

रायपुर। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत दर्ज मामले में आरोपी वीरेंद्र सिंह तोमर को जिला न्यायालय रायपुर से जमानत मिल गई है। न्यायालय ने जमानत याचिका स्वीकार कर ली, जिससे अभियुक्त को सशर्त रिहा किए जाने का रास्ता साफ हो गया।
प्रकरण के अनुसार, पुलिस कार्रवाई के दौरान वीरेंद्र सिंह तोमर के विरुद्ध अवैध हथियार रखने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था तथा वह गिरफ्तारी के बाद से हिरासत में था।
जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता फैजल रिजवी तथा अधिवक्ता शशांक मिश्रा ने पक्ष रखा। बचाव पक्ष ने दलील दी कि अभियुक्त को झूठे एवं मनगढ़ंत आरोपों में फंसाया गया है तथा अभियोजन पक्ष के साक्ष्य प्रथम दृष्टया कमजोर हैं। साथ ही अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वह जांच में पूरा सहयोग करने को तैयार है। अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए मामले की गंभीरता तथा समाज की सुरक्षा से जुड़े होने का तर्क दिया।
दोनों पक्षों की दलीलों तथा प्रकरण के तथ्यों पर विचार के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को जमानत योग्य माना। जमानत कुछ शर्तों के अधीन दी गई है, जिनमें न्यायालय में नियमित उपस्थिति, जांच में सहयोग तथा साक्ष्यों को प्रभावित न करना शामिल है।
जमानत मिलने के बाद अभियुक्त के परिजनों तथा समर्थकों में संतोष का माहौल है।



