रायपुर: प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बेचने वाली पतंग दुकानों पर सख्त कार्रवाई, मांझा जप्त कर 55 हजार रुपये का जुर्माना

रायपुर, 12 जनवरी 2026: जिला कलेक्टर डॉ गौराव कुमार सिंह, नगर निगम आयुक्त तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ लाल उम्मेद सिंह के निर्देश पर रायपुर नगर निगम जोन-1 और जोन-5 ने छत्तीसगढ़ राज्य पर्यावरण संरक्षण मंडल के क्षेत्रीय कार्यालय के सहयोग से प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बिक्री के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाया।
जोन-1 क्षेत्र के बाल गंगाधर तिलक वार्ड (कमांक 18) अंतर्गत प्रयास हॉस्टल, गुढियारी के निकट दो पतंग दुकानों का वार्ड पार्षद सोहन साहू तथा जोन स्वास्थ्य अधिकारी खेमराज देवागन की उपस्थिति में औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रतिबंधित चाइनीज मांझा तत्काल जप्त कर लिया गया तथा दोनों दुकान संचालकों पर प्रत्येक पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। कुल 10 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया और भविष्य में ऐसी गतिविधि दोहराने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी पुलिस बल की मौजूदगी में दी गई।
इसी प्रकार जोन-5 क्षेत्र में घासीदास प्लाजा, आमापारा मार्ग पर सड़क पर लगाई गई पतंग दुकानों का भी औचक निरीक्षण किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य पर्यावरण संरक्षण मंडल के क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों के मार्गदर्शन में जोन-5 उपअभियंता टिकेन्द्र चंद्राकर की उपस्थिति में प्रतिबंधित चाइनीज मांझा तत्काल जप्त किया गया। साथ ही मार्ग से पतंग दुकानों को तत्काल हटाने की कार्रवाई की गई तथा संचालकों को भविष्य में चाइनीज मांझा बिक्री या उपयोग पाए जाने पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई करने की सख्त चेतावनी स्थल पर दी गई।
नगर निगम और पर्यावरण संरक्षण मंडल ने स्पष्ट किया है कि मानव जीवन एवं पक्षियों की सुरक्षा के लिए चाइनीज मांझा पर पूर्ण प्रतिबंध है और इसकी बिक्री व उपयोग पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।



