PSC भर्ती घोटाला: हाईकोर्ट ने तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CG-PSC) भर्ती घोटाले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए परीक्षा नियंत्रक सहित तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति बीडी गुरु ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, “जो प्रतियोगी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक करता है, वह लाखों युवाओं के भविष्य से खेलता है। यह कृत्य हत्या से भी गंभीर अपराध है।”
मामला PSC 2020 भर्ती से जुड़ा है, जिसमें बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के आरोप लगे थे। पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर ने इसे लेकर जनहित याचिका दाखिल की थी, जिसमें बताया गया कि कांग्रेस नेताओं और अधिकारियों के रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाते हुए डिप्टी कलेक्टर जैसे पदों पर चयनित किया गया।
जांच के बाद यह खुलासा हुआ कि तत्कालीन PSC अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी के निर्देश पर प्रश्न पत्र लीक किए गए थे। यह पेपर उनके भतीजे नितेश और साहिल सोनवानी को दिया गया, जो आगे उद्योगपति श्रवण गोयल तक पहुंचा। श्रवण गोयल ने यह प्रश्न पत्र अपने बेटे शशांक और बहू भूमिका को दिलवाया।
इस घोटाले में टामन सिंह, उनके दोनों भतीजे, उप परीक्षा नियंत्रक ललित गणवीर, श्रवण गोयल, शशांक गोयल और भूमिका कटियार को गिरफ्तार किया गया है। तीनों मुख्य आरोपियों ने जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन कोर्ट ने इसे सिरे से खारिज कर दिया।