2 साल बाद इंसाफ! VIP बलात्कारी को सजा… DNA, वीडियो और गवाही…

Prajwal Revanna: बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने जनता दल (सेक्युलर) के पूर्व सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को एक गंभीर यौन अपराध में दोषी ठहराया है। 48 वर्षीय घरेलू सहायिका के साथ बलात्कार और ब्लैकमेलिंग के मामले में विशेष न्यायाधीश संतोष गजानन भट ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
जांच में सामने आए ठोस सबूत...
विशेष जांच दल (SIT) की ओर से प्रस्तुत की गई चार्जशीट में 1600 से अधिक पृष्ठ और 183 दस्तावेज शामिल थे। केस को मजबूत बनाने वाले अहम सबूतों में पीड़िता की साड़ी शामिल थी, जिसे उसने घटना के समय पहन रखा था और सहेजकर रखा। फॉरेंसिक जांच में उस पर प्रज्वल रेवन्ना का डीएनए पाया गया। इसके अलावा, SIT को आरोपी के मोबाइल फोन से एक वीडियो मिला, जिसमें पीड़िता रोती और विरोध करती नजर आई।
अदालत का कड़ा फैसला...
कोर्ट ने इस मामले को ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ श्रेणी में रखते हुए न केवल आजीवन कारावास की सजा सुनाई, बल्कि आरोपी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। पीड़िता को इसमें से 7 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।
घटना का खुलासा और गिरफ्तारी...
2021 की घटना को लेकर आरोप जून 2022 में सामने आए थे, लेकिन अदालत के गैग ऑर्डर के चलते सार्वजनिक नहीं हो सके। मामला तब सुर्खियों में आया जब अप्रैल 2024 में 2,000 से अधिक आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर लीक हो गए। मतदान के ठीक बाद प्रज्वल जर्मनी फरार हो गए थे, लेकिन 31 मई 2024 को चार महिला अधिकारियों की टीम ने उन्हें बेंगलुरु एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया।
कानूनी धाराएं और आरोप...
प्रज्वल रेवन्ना पर भारतीय दंड संहिता की धाराएं –
- 376(2)(k) और 376(2)(n) (बलात्कार)
- 354C (गोपनीयता का उल्लंघन)
- 506 (आपराधिक धमकी)
- 201 (सबूत मिटाना) के तहत मुकदमा चलाया गया।