दुर्ग रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार ननों को मिली जमानत, एनआईए कोर्ट ने दी राहत…

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में मानव तस्करी और धर्मांतरण के आरोपों से घिरे दुर्ग रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार ननों के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। बिलासपुर स्थित एनआईए कोर्ट ने पीड़ित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार को बेल अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे आज सुनाया गया। अदालत ने पीड़ितों की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है।
पूरा मामला 25 जुलाई का है, जब दुर्ग रेलवे स्टेशन पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दो ननों और एक युवक को मानव तस्करी व धर्मांतरण के आरोपों में रोका था। दावा किया गया कि ये तीनों, नारायणपुर की तीन युवतियों को बहला-फुसलाकर आगरा ले जा रहे थे।
रेलवे स्टेशन पर जमकर नारेबाजी हुई और फिर सभी को जीआरपी के हवाले कर दिया गया। मामला भिलाई-3 थाना क्षेत्र की दुर्ग जीआरपी चौकी में दर्ज किया गया। जांच के बाद धर्मांतरण विरोधी कानून की धारा 4 के तहत केस दर्ज करते हुए तीनों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया था। अब कोर्ट से मिली जमानत ने मामले को एक नया मोड़ दे दिया है।