नई गाइडलाइन दरों में अनावश्यक वृद्धि नहीं, विसंगतियां दूर कर दरें की गईं एकरूप और सरल: राज्य शासन

रायपुर। छत्तीसगढ़ में 20 नवंबर 2025 से लागू नई गाइडलाइन दरों को लेकर आमजन में फैल रही अफवाहों के बीच राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि दरों को बढ़ाने के बजाय उन्हें अधिक व्यवस्थित, सरल और वैज्ञानिक बनाया गया है। नगरीय एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में वर्षों से चली आ रही विसंगतियों को दूर कर दरों को एकरूप किया गया है।
नगरीय क्षेत्रों में एक ही वार्ड व मुख्य मार्ग की अलग-अलग कंडिकाओं में भिन्न दरों से उत्पन्न भ्रम समाप्त किया गया। उदाहरणस्वरूप नगर निगम राजनांदगांव के वार्ड 1, 2 व 3 में पूर्व में 10 कंडिकाएं थीं तथा एक ही मुख्य मार्ग की दरें 3200, 3400 व 3600 रुपये प्रति वर्गमीटर थीं। नई गाइडलाइन में कंडिकाएं घटाकर 6 तथा दरें एकरूप की गई हैं। पूरे नगर निगम क्षेत्र में 310 कंडिकाएं घटाकर 134 तथा जिले के सभी नगरीय निकायों में 490 कंडिकाएं घटाकर 249 कर दी गई हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में भी जीई रोड से लगे ग्रामों अंजोरा, टेडेसरा, देवादा, इंदामनी, सोमनी आदि की दरों में भारी अंतर था, जिसे अब तार्किक रूप से एकसमान किया गया है।
शासन ने जोर देकर कहा कि अंतिम पुनरीक्षण 2018-19 में हुआ था तथा वर्तमान संशोधन उसी आधार वर्ष को ध्यान में रखकर किया गया है। नगरीय क्षेत्रों में युक्तियुक्तकरण के बाद केवल 20 से 40 प्रतिशत तक की स्वाभाविक वृद्धि की गई है, जो छह वर्ष बाद तार्किक है।
शासन ने आमजन से अपील की है कि भ्रामक सूचनाओं एवं अफवाहों पर ध्यान न दें तथा केवल अधिकृत स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करें। नई गाइडलाइन दरें नागरिक सुविधा, पारदर्शिता एवं वैज्ञानिकता को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं।



