छत्तीसगढ़ में जमीन की नई संशोधित गाइडलाइन दरें लागू, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रॉपर्टी के दामों में आई कमी

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य में जमीन की नई संशोधित गाइडलाइन दरें जारी कर दी हैं। राज्य की जिला मूल्यांकन समितियों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों के आधार पर इन नई दरों को आधिकारिक मंजूरी देने के बाद प्रकाशित कर दिया गया है। नई गाइडलाइन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण इलाकों की दरों में काफी कटौती की गई है।
वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग द्वारा जारी यह संशोधित दरें आज यानी 30 जनवरी 2026 से पूरे प्रदेश में प्रभावी हो गई हैं। जमीन की सरकारी दरों में इस बदलाव से अब ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन की रजिस्ट्री कराना पहले के मुकाबले सस्ता होगा। विभाग ने सभी उप पंजीयक कार्यालयों को नई दरों के अनुसार ही दस्तावेजों का पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। शासन के इस फैसले से ग्रामीण क्षेत्रों में रियल एस्टेट कारोबार और विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।



