कारोबारियों को बड़ी राहत: रायपुर में शुरू हुआ जीएसटी अपीलीय अधिकरण, अब छत्तीसगढ़ में ही निपटेंगे टैक्स विवाद

रायपुर। छत्तीसगढ़ के करदाताओं और व्यापारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है जहां राजधानी रायपुर में वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण यानी जीएसटीएटी की पीठ ने आधिकारिक तौर पर कामकाज संभाल लिया है।
नवा रायपुर के अटल नगर स्थित वाणिज्यिक कर-जीएसटी भवन में इस पीठ का अस्थायी कार्यालय स्थापित किया गया है जिससे अब राज्य के जीएसटी संबंधी विवादों के निपटारे के लिए बाहरी राज्यों के चक्कर नहीं काटने होंगे।
केंद्र और राज्य जीएसटी कानूनों के तहत आने वाले सभी मामलों की सुनवाई अब इसी स्थानीय पीठ में संपन्न होगी। विभाग ने सार्वजनिक सूचना जारी कर स्पष्ट किया है कि अब से सभी अपील और आवेदन जीएसटी अपीलीय अधिकरण नियम 2025 के प्रावधानों के तहत यहीं स्वीकार किए जाएंगे।
डिजिटल सुविधा और त्वरित न्याय: घर बैठे फाइल करें अपनी अपील
नई व्यवस्था को पूरी तरह आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए विभाग ने ई-फाइलिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई है जिससे करदाता आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज कर सकेंगे। किसी भी तकनीकी समस्या या जानकारी के लिए प्रशासन ने टोल-फ्री नंबर 1800-103-4782 जारी किया है ताकि आवेदकों को प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। सरकार ने व्यापार और उद्योग जगत से जुड़े संगठनों से इस सुविधा का व्यापक प्रचार करने की अपील की है जिससे अधिक से अधिक लोग त्वरित न्याय प्रणाली का लाभ उठा सकें। यह कदम न केवल न्यायिक प्रक्रिया को तेज करेगा बल्कि राज्य के व्यापारिक वातावरण को अधिक सुव्यवस्थित और विश्वसनीय बनाने में भी मील का पत्थर साबित होगा।




