मंत्रिपरिषद की बैठक में बड़े फैसले, घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत सहित कई प्रस्तावों को मंजूरी

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में सोमवार को मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिल में बड़ी राहत देने के साथ कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान 1 दिसंबर 2025 से लागू किया गया है। इसके तहत घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को 100 यूनिट से बढ़ाकर अब 200 यूनिट प्रति माह तक बिजली बिल में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। यह लाभ 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को भी मिलेगा। राज्य में 200 से 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को अगले एक वर्ष तक 200 यूनिट पर 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी, जिससे लगभग 6 लाख उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। इस अवधि में उपभोक्ता अपने घरों में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट स्थापित कर सकेंगे। इस अभियान से प्रदेश के कुल 42 लाख बिजली उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।
प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। 1 किलोवाट क्षमता के सोलर प्लांट पर 15 हजार रुपये और 2 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता वाले प्लांट पर 30 हजार रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। यह व्यवस्था राज्य में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देगी और आने वाले समय में उपभोक्ताओं को आधी बिजली के खर्च से पूर्णतः मुक्त बिजली की दिशा में ले जाएगी।
बैठक में छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 में संशोधन का निर्णय लिया गया ताकि स्थानीय लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों से क्रय को प्रोत्साहन मिल सके और जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित हो। इन संशोधनों से क्रय प्रक्रिया सरल होगी, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और समय एवं संसाधनों की बचत होगी।
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना और संचालन) संशोधन विधेयक 2025 के प्रारूप को भी मंजूरी दी। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम 2017 में संशोधन हेतु छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक 2025 के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की गई। यह कदम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन में सहायक होगा।



