Major Change in Ration Card Rules
Chhattisgarh

राशन कार्ड नियमों में बड़ा बदलाव, आय सीमा बढ़ी, वाहन और जमीन वाले भी पात्र

चंडीगढ़। विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी सरकार ने राशन कार्ड बनाने की शर्तों में बड़े बदलाव किए हैं। नए नियमों के तहत अब अधिक संख्या में लोग सरकारी राशन कार्ड के पात्र हो सकेंगे। खास बात यह है कि अब वाहन और जमीन रखने वाले लोग भी राशन कार्ड बनवाकर सरकारी राशन ले सकेंगे।

नए प्रावधानों के अनुसार पात्र हितग्राहियों को राज्य सरकार की ‘मेरी रसोई’ योजना के तहत मुफ्त राशन मिलेगा। इसके तहत हर तिमाही दो किलो चीनी, दो किलो दाल, एक लीटर सरसों का तेल और 200 ग्राम हल्दी दी जाएगी।

राशन कार्ड बनवाने के लिए आय सीमा में भी बड़ा बदलाव किया गया है। पहले यह सीमा 1.80 लाख रुपए वार्षिक थी, जिसे अब बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दिया गया है। वहीं ढाई एकड़ सिंचित और पांच एकड़ असिंचित जमीन की शर्त को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। इससे अब कम आय वाले बड़े किसान भी सरकारी राशन के पात्र होंगे। इसके साथ ही चार पहिया वाहन के मालिक भी नीले राशन कार्ड के लिए योग्य माने जाएंगे।

नए नियमों के तहत एसी वाले घरों के मालिकों को भी राशन कार्ड की पात्रता में शामिल किया गया है। पहले आयकर दाताओं को इस योजना से बाहर रखा जाता था, लेकिन अब उन्हें भी पात्र माना गया है। हालांकि सरकारी कर्मचारियों को इस दायरे से बाहर रखा गया है।

राज्य सरकार ने वर्ष 2026-27 के बजट में 10 लाख नए राशन कार्ड बनाने की घोषणा की थी। इसके बाद खाद्य एवं सिविल सप्लाईज विभाग ने 11 मार्च 2026 को अधिसूचना जारी कर पंजाब फूड सिक्योरिटी रूल्स-2016 में संशोधन किया है, जिससे राशन कार्ड बनाने की कई पुरानी शर्तों को समाप्त या आसान कर दिया गया है।

Chaiपुर
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NU Desk

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