छत्तीसगढ़ में बड़ी कार्रवाई: 2742 सोसायटी पंजीयन आवेदन निरस्त, कई समितियों पर नोटिस

रायपुर। रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएँ छत्तीसगढ़ ने सोसायटियों के पंजीयन और अनुपालन से जुड़े मामलों में सख्त कदम उठाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1973 (संशोधित 1998) के तहत प्रस्तुत आवेदनों की समीक्षा में पाया गया कि 2742 समितियों ने अपने आवेदन पत्रों में दर्ज आपत्तियों का छह माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी निराकरण नहीं किया। इस कारण सभी इन आवेदनों को निरस्त कर दिया गया है, साथ ही जमा किया गया पंजीयन शुल्क भी राजसात कर लिया गया है।
इसी तरह, अधिनियम की धारा 27 एवं 28 के तहत आवश्यक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत नहीं करने वाली समितियों को नोटिस जारी किया गया था। नोटिस का जवाब न देने पर उनके पंजीयन भी निरस्त कर दिए गए हैं। इन्हीं के अंतर्गत जिला दुर्ग की सुंदर विहार कॉलोनी वेलफेयर सोसायटी का पंजीयन भी रद्द कर दिया गया है।
इसके अलावा 15 अन्य समितियों को वार्षिक विवरणी जमा न करने पर पंजीयन निरस्तीकरण की चेतावनी देते हुए नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस में यह भी उल्लेख है कि अधिनियम की धारा 37 के तहत समिति के पदाधिकारियों के विरुद्ध सिविल न्यायालय में परिवाद दायर करने की कार्रवाई की जाएगी।
रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं छत्तीसगढ़, श्रीमती पद्मिनी भोई साहू ने कहा कि अधिनियम के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने और पंजीकृत समितियों की जवाबदेही बनाए रखने के लिए यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी।



