महादेव सट्टा एप : गैर जमानती वारंट के खिलाफ एप संचालक सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल की वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने की पैरवी, जानिए हाईकोर्ट ने क्या कहा….
बिलासपुर। महादेव सट्टा एप मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। रायपुर विशेष अदालत द्वारा जारी गैर जमानती वारंट के खिलाफ एप प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल की याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पैरवी की। वहीं इस मामले में आज सुनवाई अधूरी रही, जिसकी वजह से कल भी इस मामले में सुनवाई जारी रहेगी।
ग़ैर ज़मानती वारंट क्षेत्राधिकार के बाहर
जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की अदालत में हुई सुनवाई में महादेव सट्टा एप के संचालक और वोंटूलो के नागरिक सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने अपने अधिवक्ता कपिल सिब्बल के जरिए गैर जमानती वारंट को चुनौती देते हुए कहा है कि, अदालत ने क्षेत्राधिकार से बाहर जा कर यह वारंट जारी किया है।
कपिल सिब्बल ने कहा कि, रायपुर स्थित ईडी की अदालत ईडी को यह निर्देशित नहीं कर सकती कि, सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल को गिरफ़्तार करें। यह अदालत अपने क्षेत्राधिकार के लिए विधिक अधिकार से संपन्न है। लेकिन क्षेत्र से बाहर के लिए ऐसा नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि, प्रत्यर्पण केंद्र सरकार का काम है। लेकिन केंद्र सरकार ने वोंटूलो में रह रहे सौरभ चंद्राकर के प्रत्यर्पण की कोई कार्यवाही नहीं की है।